Parliament of india |
भाग- 1: संघ और उसका राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)
अनुच्छेद-1 :-संघ का नाम और राज्यक्षेत्र
अनुच्छेद-2 :- नये राज्यों का प्रवेश या निर्माण।
अनुच्छेद-2 (क) :- (निरसित)
अनुच्छेद-3:- नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद-4 :- पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां।
भाग - 2 : नागरिक (Citizenship) (अनुच्छेद 5-11)
अनुच्छेद-5:- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।
अनुच्छेद - 6:- पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार ।
अनुच्छेद-7:- पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार।
अनुच्छेद-8:- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार।
अनुच्छेद-9:- विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना।
अनुच्छेद 10 -नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ।
अनुच्छेद-11:- संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।
भाग-3 : मूल अधिकार (Fundamental Rights ) ( अनुच्छेद 12-35)
• अनुच्छेद-12:- राज्य शब्द की परिभाषा।
• अनुच्छेद 13:- मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
समता का अधिकार (Right to Equality)
•अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समता ।
अनुच्छेद-15 :- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद-16 :- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
अनुच्छेद-17:- अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद-18;- उपाधियों का अंत।
स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
अनुच्छेद-19 :- वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण |
अनुच्छेद-20 :- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद 21 :- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण |
अनुच्छेद-21 क :- प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ।
अनुच्छेद-22 - कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)
अनुच्छेद 23:- मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध
अनुच्छेद 24;- कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedm of Religion )
अनुच्छेद-25 :- अन्तःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता ।
अनुच्छेद 26:- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ।
अनुच्छेद 27:- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 28:- कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता ।
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ( Cultural & Educational Right)
अनुच्छेद 29:- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
अनुच्छेद 30:- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
कुछ विधियों की व्यावृत्ति (Saving of Certain Laws)
अनुच्छेद- 31:-(निरसित ) ।
अनुच्छेद 31 (क):- संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति ।
अनुच्छेद 31 (ख):- कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण ।
अनुच्छेद- 31 (ग.):- कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति ।
अनुच्छेद- 31 (घ) (निरसित) ।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)
अनुच्छेद-32 :- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार।
अनुच्छेद-32 (क) :- (निरसित ) ।
अनुच्छेद-33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 34:- जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन |
अनुच्छेद-35:- इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान।
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भाग-4 : राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)( अनुच्छेद 36-51)
अनुच्छेद 36 :- परिभाषा।
अनुच्छेद 37 :- इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना।
अनुच्छेद- 38 :- राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
अनुच्छेद 39 :-राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व |
अनुच्छेद-39 (क) :- समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद - 40 :- ग्राम पंचायतों का संगठन।
अनुच्छेद - 41 :-कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
अनुच्छेद 42:- काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।
अनुच्छेद-43 :- कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि ।
अनुच्छेद 43 (क) :-उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना ।
अनुच्छेद-44 :- नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता ।
अनुच्छेद 45 :- बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध ।
अनुच्छेद 46:- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि ।
अनुच्छेद-47:- पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य |
अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशु पालन का संगठन।
अनुच्छेद 48 (क) :- पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा ।
अनुच्छेद - 49:- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण |
अनुच्छेद - 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
अनुच्छेद-51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ।
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