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Constitution of India at a Glance (भारत का संविधान एक नजर में )

Parliament of india

 भाग- 1: संघ और उसका राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)

अनुच्छेद-1 :-संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद-2 :- नये राज्यों का प्रवेश या निर्माण।

अनुच्छेद-2 (क) :-  (निरसित)

अनुच्छेद-3:- नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

अनुच्छेद-4 :- पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां।

भाग - 2 : नागरिक (Citizenship) (अनुच्छेद 5-11)

अनुच्छेद-5:- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।

अनुच्छेद - 6:पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार ।

अनुच्छेद-7:- पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार।

अनुच्छेद-8:- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार।

अनुच्छेद-9:- विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना।

अनुच्छेद 10 -नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ।

अनुच्छेद-11:- संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

भाग-3 : मूल अधिकार (Fundamental Rights ) ( अनुच्छेद 12-35)

अनुच्छेद-12:राज्य शब्द की परिभाषा।

अनुच्छेद 13:- मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ

समता का अधिकार (Right to Equality)

अनुच्छेद 14 :- विधि के समक्ष समता । 

अनुच्छेद-15  :- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद-16 :- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 

अनुच्छेद-17:- अस्पृश्यता का अंत

अनुच्छेद-18;- उपाधियों का अंत।


स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)


अनुच्छेद-19 :- वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण |

अनुच्छेद-20 :- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।

अनुच्छेद 21 :- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण |

अनुच्छेद-21 क :- प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार । 

अनुच्छेद-22 - कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 


शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

अनुच्छेद 23:- मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध

अनुच्छेद 24;- कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध।


धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedm of Religion )

अनुच्छेद-25 :- अन्तःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता ।

अनुच्छेद 26:- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ।

अनुच्छेद 27:- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 28:- कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता ।


संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ( Cultural & Educational Right) 

अनुच्छेद 29:-  अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।

अनुच्छेद 30:- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।


कुछ विधियों की व्यावृत्ति (Saving of Certain Laws)

अनुच्छेद- 31:-(निरसित ) ।

अनुच्छेद 31 (क):- संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति । 

अनुच्छेद 31 (ख):- कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण । 

अनुच्छेद- 31 (ग.):- कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति ।

अनुच्छेद- 31 (घ)  (निरसित) ।


संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

अनुच्छेद-32 :- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार।

अनुच्छेद-32 (क) :-  (निरसित ) ।

अनुच्छेद-33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति।

अनुच्छेद 34:- जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन |

अनुच्छेद-35:- इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान।

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भाग-4 : राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)( अनुच्छेद 36-51)


अनुच्छेद 36  :- परिभाषा।

अनुच्छेद 37 :- इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना।

अनुच्छेद- 38 :- राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

अनुच्छेद 39 :-राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व |

अनुच्छेद-39 (क) :- समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

अनुच्छेद - 40 :-  ग्राम पंचायतों का संगठन।

अनुच्छेद - 41 :-कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 

अनुच्छेद 42:- काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।

अनुच्छेद-43 :- कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि ।

अनुच्छेद 43 (क) :-उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना ।

अनुच्छेद-44 :- नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता । 

अनुच्छेद 45 :- बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध ।

अनुच्छेद 46:- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि ।

अनुच्छेद-47:- पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य |

अनुच्छेद 48 :- कृषि और पशु पालन का संगठन।

अनुच्छेद 48 (क) :- पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा । 

अनुच्छेद - 49:- राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण |

अनुच्छेद - 50 :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 

अनुच्छेद-51 :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ।



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